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बुधवार, 28 सितंबर 2022

16 साल की नाबालिग से दुष्16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे बना दिया था बिन ब्याही मां, पोक्सो कोर्ट ने 5 साल बाद 50 साल के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा.

16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे बना दिया था बिन ब्याही मां, पोक्सो कोर्ट ने 5 साल बाद 50 साल के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा.




राजस्थान की चूरू पोक्सो कोर्ट ने करीब पांच साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 50 साल के रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. दुष्कर्म की इस वारदात के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी. उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया था. कोर्ट ने 13 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया. यह मामला चूरू जिले के रतनगढ़ थाना इलाके का है.

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पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि दुष्कर्म की यह वारदात वर्ष 2017 में रतनगढ़ थाना इलाके के एक गांव में हुई थी. वारदात के दिन पीड़िता वहां अपनी ढाणी में अकेली थी. उसी दौरान उसका खेत पड़ोसी हरलाल जाट वहां आया. उसने नाबालिग को अकेला पाकर उससे बलात्कार किया. आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इससे पीड़िता डर गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया.



विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार उसके बाद पीड़िता के पिता ने इस संबंध में अक्टूबर 2017 में रतनगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे गांव से रतनगढ़ अस्पताल ले जाया गया था. वहां चिकित्सकों ने उसकी नाबालिग बेटी को गर्भवती बताया और चूरू रेफर कर दिया. यह सुनकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई.

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उसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को बताया एक दिन जब वह अपनी ढाणी में अकेली थी तो उनका खेत पड़ोसी हरलाल जाट वहां आया था. हरलाल ने उसके साथ रेप किया था. उसने मां को बताया कि आरोपी हरलाल ने यह बात किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी भी दी थी. इसलिये वह डर गई और चुप रही. उसके बाद 26 सितंबर 2017 को पीड़िता ने जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था.



इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बाद में पूरे केस की जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान कराए गये. कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार हरलाल को रेप का दोषी करार दिया. कोर्ट ने अभियुक्त हरलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है., 5 साल बाद 50 साल के आरोपी को उम्रकैद की हुई सजा.



राजस्थान की चूरू पोक्सो कोर्ट ने करीब पांच साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 50 साल के रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. दुष्कर्म की इस वारदात के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी. उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया था. कोर्ट ने 13 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया. यह मामला चूरू जिले के रतनगढ़ थाना इलाके का है.


पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि दुष्कर्म की यह वारदात वर्ष 2017 में रतनगढ़ थाना इलाके के एक गांव में हुई थी. वारदात के दिन पीड़िता वहां अपनी ढाणी में अकेली थी. उसी दौरान उसका खेत पड़ोसी हरलाल जाट वहां आया. उसने नाबालिग को अकेला पाकर उससे बलात्कार किया. आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इससे पीड़िता डर गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया.



विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार उसके बाद पीड़िता के पिता ने इस संबंध में अक्टूबर 2017 में रतनगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे गांव से रतनगढ़ अस्पताल ले जाया गया था. वहां चिकित्सकों ने उसकी नाबालिग बेटी को गर्भवती बताया और चूरू रेफर कर दिया. यह सुनकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई.



उसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को बताया एक दिन जब वह अपनी ढाणी में अकेली थी तो उनका खेत पड़ोसी हरलाल जाट वहां आया था. हरलाल ने उसके साथ रेप किया था. उसने मां को बताया कि आरोपी हरलाल ने यह बात किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी भी दी थी. इसलिये वह डर गई और चुप रही. उसके बाद 26 सितंबर 2017 को पीड़िता ने जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था.



इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बाद में पूरे केस की जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान कराए गये. कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार हरलाल को रेप का दोषी करार दिया. कोर्ट ने अभियुक्त हरलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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