पुलिस, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के 110 कर्मचारियों से वसूली जाएगी 24 लाख से अधिक राशि, 3 दिन का अल्टीमेटम। जानिए क्यों होगी यह वसूली?
नागौर। अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा एक्ट का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से रसद विभाग द्वारा जुर्माना राशि वसूली जाने का अभियान जारी है। इसी मुहिम के तहत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तीन विभागों के 110 कर्मचारियों से 24 लाख 57 हजार 339 रुपए की जुर्माना राशि वसूली जानी है।
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जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी ने बताया कि अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत मिलने वाले सरकारी गेहूं का उपभोग करने वाले जिन 110 सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना राशि वसूली जानी है, वे पुलिस, शिक्षा व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। जिला
रसद अधिकारी ने बताया कि इन तीनों विभागों के उक्त कर्मचारियों की सूची जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाई जा चुकी है। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने तीनों विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उक्त कर्मचारियों को 3 दिन की अवधि के अंदर रसद विभाग में जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए आदेशित करें।
कोई कर्मचारी 3 दिन के अंदर जो भी कर्मचारी जुर्माना राशि रसद विभाग में जमा नहीं करवाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ वेतन से कटौती की जाएगी।







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