हल्के भार वाहनों का उपयोग बालवाहिनी के रूप में होने पर स्कूल मान्यता होगी निलंबत. जानिए बाल वाहिनी के संबंध में और क्या नए नियम हुए हैं लागू..
बालवाहिनी योजना की समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश
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नागौर। जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बाल वाहिनी योजना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं को सुरक्षापूर्ण सुविधाजनक एवं शुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था बारे में जानकारी दी गई।
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जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीतसिंह ने निर्देश दिए कि बाल वाहिनी में शिक्षण संस्था बस के बाहरी भाग पर सुनहरी पीला रंग करना, शिक्षण संस्था का नाम और पता यान की बॉडी के बाहरी भाग पर उसके दोनों ओर खिड़की रेखा के नीचे यान रंग (पीला) से भिन्न रंग में मोटे अक्षरों में पेन्ट किया जाना,
संबधित पुलिस थाना के दूरभाष नम्बर तथा चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर अंकित करना, शिक्षण संस्था यान के ड्राईवर के पास न्यूनतम पांच वर्ष पुराना व्यवसायिक ड्राईवर लाईसेंस होना, बस में छात्रों को उतारने व चढाने में सहायता के लिए एक परिचालक होना, शिक्षण संस्था बस ड्राईवर खाकी ड्रेस में होना तथा प्रत्येक विद्यालय द्वारा यातायात समन्वयक की नियुक्ति करना आदि निर्देश दिये गये ।
स्कूल में हल्के भारवाहनों का उपयोग बालवाहिनी के रूप में नहीं करने के निर्देश दिये गये। यदि किसी स्कूल में ऐसे वाहनों का संचालन पाया गया तो स्कूल की मान्यता निलबंन की कार्यवाही की जायेगी। शिक्षा विभाग एवं समस्त शिक्षण संस्थओं को निर्देश दिये गये कि एक माह में संस्थाओं की बाल वाहिनी जारी निर्देषों के अनुसार अद्यतन की जाए।
एक माह के बाद परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त जॉच की कार्यवाही की जायेगी। पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उक्त नियमों की पालना नहीं पाये जाने पर वाहन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को सीज किया जायेगा।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी सहित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी (एनएच/स्टेट हाईवे), प्राईवेट स्कूल एसोसिएशकन के अध्यक्ष, स्कूलों के प्रतिनिधि, बस एवं ऑटो रिक्षा यूनियन के अध्यक्ष तथा जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे।










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